Adhikari News, Chandigarh: अतिथि संकाय/अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पारित किया गया।
हरियाणा सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों/अनुदेशकों/सहायक प्राचार्यों के लिए, जोकि विभिन्न राजकीय बहुतकनीकी संस्थान/राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी संस्थान एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लम्बे समय से अपनी सेवायें दे रहे है, उनको सेवा सुरक्षा के लिए नीति तैयार करना चाहती है।
इन अतिथि प्राध्यापकों /अनुदेशकों/ सहायक प्राचार्यों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष राज्य की सेवा में लगाए है और उनके मन में भविष्य को लेकर काफी अनिश्चितता व्याप्त है क्योंकि इनमें से कुछ की आयु हरियाणा सरकार के सेवा नियमों के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो चुकी है। ऐसे में इन अतिथि संकायों को भार मुक्त करना या नवनियुक्त संकायों से बदलना न्याय संगत नहीं लगता है।
अत: इन अतिथि संकायों के द्वारा दिए गए अनुरोध पत्रों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार इनको सेवा सुरक्षा प्रदान करना चाहती है जो कि लम्बे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं ताकि इनको भविष्य की अनिश्चितता एवं मानसिक अवसाद से राहत मिल सके।