Adhikari News, Chandigarh:भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, हरियाणा राज्यार्थ को संशोधित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया।
केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) के तहत, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन साल से कम समय अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है।
इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(3) के तहत, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक साल से कम समय अवधि के कारावास या दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है।
कुछ अधिनियमों के तहत जैसे परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881, जिसके तहत चेक बाउंस मामलों में शामिल राशि जुर्माने से बहुत अधिक हो सकती है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की अधिकतम सीमा के कारण जुर्माना लगाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा भी सजा के अनुरूप नहीं है जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत लगाई जा सकती है। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जा सकने वाले जुर्माने की सीमा को बढ़ाने और उससे जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक है।