सिरसा में एचटेट की परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू

2 व 3 दिसंबर को आयोजित होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा
 



adhikarinews,sirsa: जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत जिला में परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकता।

जिलाधीश पार्थ गुप्ता


जिलाधीश के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।

ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बता दें कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल तीन की परीक्षा 2 दिसंबर को दोपहर बाद 3 बजे से शाम साढ़े 5 बजे, लेवल दो की परीक्षा 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक तथा लेवल एक की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।