बाल विवाह करना कानून अपराध : बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा रानी

देवउठयानी एकादशी के मौके पर बाल विवाह रोकथाम के लिए नागरिक करें सहयोग
 



 

adhikarinews,sirsa: आगामी 23 नवंबर को देवउठयानी एकादशी के मौके पर सामाजिक प्रथा अनुसार लोगों द्वारा बड़ी संख्या में विवाह/शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाल विवाह का आयोजन करने की भी संभावना बनी रहती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बाल विवाह करना कानून अपराध है।
 

सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा रानी ने बताया कि देवउठयानी एकादशी 23 नवंबर के अवसर पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी/पाठी, गांव के पंच, सरपंच व नंबरदार तथा शहरों में नगर पार्षद इत्यादि से कहा है कि वे अपने गांव/शहर/क्षेत्र में किसी बाल विवाह का आयोजन न होने दें तथा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह अनुष्ठान के संबंध में अपने स्तर पर दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रख लेवें तथा बाल विवाह पाये जाने पर प्रशासन को सूचना दें व उसे रोकना सुनिश्चित करें।
 

उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो यह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रूपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान हैै।
 

साथ ही उन्होंने सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक भवन, बैंकट हाल, मैरिज पैलेस इत्यादि के मालिक अथवा प्रभारीयों से भी अपील की है कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में पहले से दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रख लेंवें तथा अपने यहां बाल विवाह का आयोजन न होने दें।
 

उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे कोई झूठी शिकायत करके जनता व प्रशासन को परेशान न करें। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो प्रशासन द्वारा ऐसी व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।

बाल विवाह के आयोजन के संबंध में सूचना समय रहते नजदीक के पुलिस थाना/चौकी में, आंगनवाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, बाल सरंक्षण अधिकारी, डीपीओ महिला एवं बाल विकास, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक व स्वयं बाल विवाह निषेध अधिकारी तथा पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 तथा 8814011719 पर दी जा सकती है।