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चार नशा तस्करों को 12-12 साल की कैद

फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला
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court order

adhikarinews,sirsa: एनडीपीएस मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में चार दोषियों को 12-12 साल की कैद और एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।      

जानकारी के अनुसार ओढां थाना पुलिस ने 21 जनवरी 2020 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस की ओर से दर्ज मामले के अनुसार पुलिस पार्टी ने गांव जगमालवाली से जलालआना मार्ग पर एक आई-20 व एक वेग्रार को संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखकर जांच की।

पुलिस ने कार सवार लोगों से पूछताछ की और राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से पुलिस ने 6 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की।     

पुलिस ने मामले में कन्हैया उर्फ कान्हा पुत्र गौतमदास निवासी नीमच (मध्यप्रदेश), सुखपाल सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी गांव कालांवाली, तेजपाल उर्फ तेजू पुत्र खेमराज निवासी माछोंदा (चित्तोडग़ढ़), सोनूराव पुत्र राजकुमार राव निवासी वार्ड नंबर-20 जोनी बेगू चित्तोडग़ढ़ व गौरीशंकर उर्फ गौरी पुत्र नानूराम निवासी पाछुंदा (चित्तोडग़ढ़) के खिलाफ मामला दर्ज किया था।     

पुलिस द्वारा दर्ज यह मामला मादक पदार्थ तस्करी के लिए गठित फास्ट ट्रेक कोर्ट में पहुंचा। यहां पुलिस प्रशासन की ओर से गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। एडीए मनीष कुमार बजाज ने जोरदार पैरवी की। एडिशनल सेशन जज डा. अशोक कुमार की अदालत ने मामले में कन्हैया उर्फ कान्हा को मंगलवार को ही बरी कर दिया। जबकि चार अन्य आरोपियों सुखपाल सिंह, तेजपाल उर्फ तेजू, सोनूराव व गौरीशंकर उर्फ गौरी को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना की सजा सुनाई है।

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