Inderjeet Adhikari, Sirsa:राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के एक मामले में सिरसा के सीएमओ-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी-सह-राज्य जनसूचना अधिकारी को आयोग में तलब किया है। मामले की सुनवाई के लिए 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त डा. एसएस फुलिया मामले की सुनवाई करेंगे। सीएमओ व डीएसडब्ल्यूओ को व्यक्तिगत रूप से आयोग में पेश होने की हिदायत दी गई है। आयोग ने इस आश्य के नोटिस सिरसा के प्रमुख आरटीआई कार्यकत्र्ता पवन पारिक एडवोकेट की अपील पर संज्ञान लेते हुए दिए है।
पवन पारिक एडवोकेट ने 21 जनवरी 2024 को नगराधीश कार्यालय सिरसा के माध्यम से ट्रांसजेंडर बारे कुछ सूचना मांगी थी। नगराधीश कार्यालय द्वारा आरटीआई को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय और सिविल सर्जन कार्यालय सिरसा को अग्र प्रेषित कर दिया।
लेकिन दोनों ही विभागों की ओर से निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदान नहीं की गई। जिस पर उन्होंने 3 मई 2024 को राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत दाखिल की।
आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीएसडब्ल्यूओ व सिविल सर्जन सिरसा को 3 मई 2024 को आयोग में अपना पक्ष रखने के लिए कहा। मामले में आयोग ने 16 सितंबर 2024 को अंतरिम आदेश दिए। अब आयोग द्वारा 19 दिसंबर 2024 का दिन मामले की सुनवाई के लिए तय किया गया है।
ये मांगी थी जानकारी
RTI activist पवन पारिक ने जिला प्रशासन से यह जानकारी मांगी थी कि दी ट्रंासजेंडर पर्सन एक्ट-2019 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए। विभाग द्वारा इन आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी। यह भी जानकारी मांगी की प्रशासन द्वारा कितने लोगों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके है।
RTI में यह भी जानकारी मांगी थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए किन-किन विभागों ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है। एक्ट की धारा 11 के तहत सिरसा जिला में विभाग अनुसार नियुक्त किए गए शिकायत अधिकारियों के नाम व पद की जानकारी भी मांगी थी। RTI में ट्रंासजेंडर लोगों के लिए विशिष्ट रूप से उपलब्ध करवाई गई स्वास्थ्य सेवाओं की भी जानकारी मांगी थी।