Inderjeet Adhikari, Sirsa:जिलाधीश शांतनु शर्मा ने हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी के 21 नवंबर को जिला सिरसा में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से आम जनता को वीवीआईपी मार्ग के दोनों ओर 75 मीटर की परिधि के भीतर अपने सभी प्रकार के वाहन पार्क करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश ने ये आदेश 21 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (UAV) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है।
ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई RED ZONE घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश पूर्ण रूप से लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक सिरसा की होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।